होम लोन का रिपेमेंट
टैक्स सेविंग का एक दूसरा प्रमुख तरीका है हाउस लोन अदा करना। इसमें 80सी के अंतर्गत आयकर में छूट मिलती है। यदि आप पांच साल के भीतर अपना घर बेच देते हैं तो आपको इस पर मिले टैक्स बेनिफिट से हाथ धोना पड़ेगा। शुरुआती वर्ष में पूरे डिडक्शन का अमाउंट जिस (रजिस्ट्री फीस, स्टॉम्प ड्यूटी) पर 80सी के अंतर्गत टैक्स छूट का दावा किया गया है, उसे टैक्सेबल आय में बेची गई प्रॉपर्टी से हुई आय के साथ जोड़ दिया जाएगा। टैक्स में इस छूट की वापसी केवल सेक्शन 80सी के अंतर्गत मिलने वाली छूट पर ही लागू होगी, लेकिन जो डिडक्शन सेक्शन 24 के अंतर्गत लोन से देय ब्याज पर मिला होगा, उसे वापस नहीं किया जाएगा।